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जिले में 10वी-12वी बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर निषेधाज्ञा आदेश जारी

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07 फरवरी से 25 मार्च 2025 तक जिले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू

डिण्डौरी । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नेहा मारव्या द्वारा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल की सर्टिफिकेट परीक्षा वर्ष 2024-2025 के वार्षिक परीक्षा केन्द्र परिसर में उक्त परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र अनुसार हाइस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की वार्षिक परीक्षा वर्ष 2025 का परीक्षा कार्यकम (टाईम टेबिल) जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2025 दिनांक 27.02.2025 से दिनांक 21.03.2025 तक सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक एवं हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2025 दिनांक 25.02.2025 से 25.03.2025 तक सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं की तैयारी के दौरान छात्रों को तेज आवाज में ध्वनि/कोलाहल होने के कारण अध्ययन करने में आने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुये तेज आवाज में होने वाला ध्वनि/ कोलाहल पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। अतः इन परीक्षाओं के समाप्त होने तक जिले में लोक प्रशांति बनाये रखने एवं उक्त परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नेहा मारव्या ने उक्त परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी की हैं। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधी में एक साथ चार या चार से अधिक व्यक्तियों के एक साथ अनाधिकृत प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधी में किसी प्रकार का भी हो-हल्ला, नारे बाजी, पान गुटखा, तम्बाखू, बीडी, सिगरेट का विकय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र जिसमें बाद्य, संगीत, ढोल, लाउडस्पीकर, साउण्ड बाक्स का उपयोग नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करते पाया जाता है तो मध्यप्रदेश कोलाहल निवारण अधिनियम 1985 की धारा 15 (1) (2) एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। चूंकि यह आदेश सर्व साधारण नागरिक गण को सम्बोधित है और वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामीली सम्यक रूप से किया जाना संभव नहीं है। अतः यह दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 की उप धारा (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।

उक्त आदेश 07 फरवरी 2025 को सुबह 6.00 बजे से लागू होकर 25 मार्च 2025 सायं 06.00 तक प्रभावशील रहेगी। यह आदेश डिण्डौरी जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभावशील रहेगा तथा यहाँ निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं बाहर से आने जाने वाले आम नागरिकों पर भी सामान्य रूप से लागू होगा। परन्तु यह आदेश कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय सेवकों, पुलिस बल के सदस्यो तथा मजिस्ट्रेटों पर लागू नहीं होगा, जो शासकीय कर्तव्य पर हैं। कलेक्टर नेहा मारव्या ने क्षेत्राधिकार अंतर्गत समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को उक्त परिपेक्ष्य में सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही समस्त थाना प्रभारी उक्त वर्णित निषेध आज्ञा के पालन को सुनिश्चित करेगें।

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