19वर्षीय बालक का होने वाला था बाल विवाह- टीम द्वारा समझाइश से रोका गया- जिला डिंडोरी
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बलराम राजपूत न्यूज डिण्डौरी
जिला डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदोरिया के निर्देशन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी श्याम सिंगौर के मार्गदर्शन में डिंडोरी जिला में बाल विवाह रोकथाम एवं जागरूकता हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है।
आज दिनांक 17/04/2026 को सूचना प्राप्त हुई कि विकासखंड करंजिया के ग्राम कुटलाही में 19वर्षीय बालक का विवाह होने वाला था। सूचना प्राप्त होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग करंजिया के प्रभारी परियोजना अधिकारी शशि साडंया, द्वारा संपूर्ण जानकारी की तस्दीक की गई और सूचना सही पाए जाने पर महिला एवं बाल विकास विभाग का संयुक्त दल द्वारा बालक के घर जाकर परिवार और ग्रामवासियों को समझाया गया कि कम उम्र में विवाह करने पर शासन के किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों के बारे में समझाईश दिया गया, समझाइश के आधार पर बालक के पिता एवं परिवार द्वारा लिखित में दिया गया कि वह बालक का विवाह 21वर्ष पूर्ण होने के पूर्व नहीं करेंगे और यदि उसके पूर्व विवाह किया जाता है तो किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही उनके विरुद्ध की जा सकेगी।
इस प्रकार से महिला एवं बाल विकास करंजिया की टीम की तत्परता से बालक का जीवन सुरक्षित किया गया।
बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जिसे निरंतर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यदि किसी स्थान पर बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होती है तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112, वन स्टॉप केंद्र डिंडोरी हेल्पलाइन नंबर 7828 1951 67 पर संपर्क करें।
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