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निर्माण कार्य में अनियमितता पर उपयंत्री पर गिरी गाज, निलंबित

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पुलिया निर्माण में नियमों की अनदेखी, उपयंत्री पर निलंबन की कार्रवाई

 

बलराम राजपूत न्यूज डिंडौरी, 16 सितंबर 2026

 

जनपद पंचायत करंजिया अंतर्गत ग्राम पंचायत सैनगूढ़ा के ग्राम सरैहा में शिवनार नाले पर निर्मित पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के मामले में जिला पंचायत द्वारा कार्रवाई करते हुए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्री भवन प्रसाद भैना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उक्त पुलिया निर्माण कार्य में स्थल चयन, निर्माण गुणवत्ता तथा कार्य के मूल्यांकन एवं सत्यापन में निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं मापदण्डों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत करंजिया द्वारा 27 अगस्त 2026 को मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की गई। जांच में पाया गया कि पुलिया निर्माण कार्य के लिए कुल 13.59 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी, जिसके विरुद्ध मजदूरी मद में 1.86 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। सामग्री मद की 9.39 लाख रुपये की राशि का देयक मूल्यांकन उपरांत भुगतान के लिए नरेगा सॉफ्ट में एमआईएस किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि उपयंत्री द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप स्थल चयन नहीं किया गया तथा कार्य का मूल्यांकन एवं सत्यापन भी नियमों के विपरीत किया गया। पुलिया पूर्व में भी गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसकी मरम्मत कराई गई थी, लेकिन पुनः क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्तमान में आवागमन के लिए अनुपयोगी है।

प्रकरण में जिला पंचायत डिंडौरी द्वारा 28 अगस्त 2026 को भवन प्रसाद भैना को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उनके द्वारा 1 सितंबर 2026 को प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने पर उसे समाधानकारक एवं संतोषजनक नहीं पाया गया। साथ ही, ले-आउट दिए जाने के दो वर्ष बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने तथा कार्य के मूल्यांकन एवं एमआईएस के दौरान गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही माना गया। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के तहत भवन प्रसाद भैना, उपयंत्री (ग्रा. यां. सेवा), जनपद पंचायत करंजिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग डिंडौरी निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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