प्राथमिक शिक्षक लुटगांव डुमारी लाल परस्ते निलंबित
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बलराम राजपूत डिंडौरी : 20 फरवरी, 2025
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डॉ. संतोष शुक्ला ने प्राथमिक शिक्षक लुटगांव डुमारी लाल परस्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में उल्लेख है कि प्राथमिक शिक्षक डुमारी लाल परस्ते प्राथमिक शाला लुटगांव विकासखंड डिंडौरी द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के विरूद्व अध्ययनरत विद्यार्थियों से शाला प्रांगड़ में रखी ईटों की ढुलाई का कार्य कराकर अपने कर्तव्य की प्रति लापरवाही कर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 का उल्लंघन करने का कृत्य किया गया।
उक्त कृत्य के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए डुमारी लाल परस्ते प्राथमिक शिक्षक प्राथ. शाला लुटगांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में डुमारी सिंह परस्ते का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी डिंडौरी निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
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